उत्तराखण्ड समाचार

उत्तराखंड कैबिनेट: हरिद्वार-यूएस नगर को छोड़ बाकी जिलों में जमीन नहीं खरीद सकेंगे बाहरी लोग

प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में सशक्त भू-कानून के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने बुधवार को उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था-1950) में 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के 12.50 एकड़ से अधिक भूमि खरीद के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य से बाहर के लोग हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले को छोड़ बाकी 11 जिलों में कृषि और बागवानी की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। यह फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया है। सदन में आज इसका विधेयक आ सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भूमि खरीद की अनुमति में जिलाधिकारी के अधिकार को सीमित कर दिया है। अब जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भूमि खरीद की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। भूमि खरीद की अनुमति अब शासन ही देगा। सभी मामलों में सरकार के बनाए गए पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य के बाहर के लोगों को घर बनाने के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदने की अनुमति होगी, लेकिन एक परिवार का एक सदस्य जीवन में एक बार ही भूमि खरीद सकेगा।

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